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चक्रवर्ती 1992 से 1995 के बीच चाईबासा कलेक्टर थे। तब वे पशुपालन विभाग में हो रही अवैध निकासी नजरअंदाज करते रहे।

रांची/पटना.बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाले के एक मामले में झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती को पांच साल की सजा हुई है। बुधवार को सीबीआई की विशेष कोर्ट ने उन पर चार लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 14 नवंबर को कोर्ट ने चाईबासा कोषागार से 37.37 करोड़ रुपए की अवैध निकासी मामले में चक्रवर्ती को दोषी करार दिया था।

झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव हैं सजल

चक्रवर्ती 1992 से 1995 के बीच चाईबासा कलेक्टर थे। तब वे पशुपालन विभाग में हो रही अवैध निकासी नजरअंदाज करते रहे। उन पर जिला पशुपालन पदाधिकारी बीएन शर्मा से सांठगांठ का आरोप है। साथ ही इस मामले से जुड़े ठेकेदार से गिफ्ट में लैपटॉप लेने का भी आरोप है।

गौरतलब है कि इसी मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र को सीबीआई कोर्ट ने पहले ही सजा सुना चुकी है।

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