कैसे करे उपभोक्ता अदालत में शिकायत

thebiharnews-in-consumer-court.-coverआजकल लगभग प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ता अदालत के बारे में जानता तो है लेकिन अपने साथ अथवा अपने परिवार में हुई किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या कंपनी की तरफ से शिकायत होने पर जानकारी ना होने की वजह से उपभोक्ता अदालत में शिकायत करने से कतराता हैं और कंपनियों द्वारा किए गए फ्रॉड को चुपचाप सहता रहता हैं. लेकिन आज हम आपको उपभोक्ता अदालत में शिकायत करने की पूरी परिक्रिया बताने जा रहे हैं, जिससे आप अपने साथ हुए किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी होने पर व्यापारी अथवा कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं तथा अपने अधिकार की कानूनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं. आइए जानते हैं उपभोक्ता अदालत में शिकायत करने की पूरी प्रक्रिया के बारे में :

1. उपभोक्ता अदालत में कौन शिकायत कर सकता है

जवाब : उपभोक्ता अदालत में कोई भी उपभोक्ता संगठन जो पंजीकृत है तथा कोई भी उपभोक्ता शिकायत दर्ज कर सकता है.

2. धोखा होने पर शिकायत कहां करें

जवाब : धोखा होने पर किसी भी प्रकार की शिकायत करने का स्थान हर्जाने के आधार पर निर्धारित किया जाता है. अगर हर्जाने की राशि 20 लाख रुपए से कम है तो जिला फोरम में शिकायत की जा सकती है और अगर यह राशि 20 लाख रुपए से ज्यादा और एक करोड रुपए से कम है तो राज्य आयोग के समक्ष शिकायत की जाती है, तथा 1 करोड़ रूपए से अधिक हर्जाना राशि पाने के लिए राष्ट्रीय आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज करानी होती है

3. शिकायत कैसे करें

thebiharnews-in-consumer-courtजवाब : शिकायत के लिए उपभोक्ता एक कागज पर अपनी शिकायत को सिलसिलेवार लिखे तथा जरूरी पेपर उसके साथ लगाएं. शिकायत में आपको लिखना होता है कि यह सब कहां हुआ, कब हुआ तथा संबंधित दुकानदारों, व्यक्तियों के नाम भी इस में लिखे जाते हैं और शिकायत में लिखे गए आरोपों के समर्थन में दस्तावेज भी लगाए जाते हैं. शिकायत के साथ आरोपों को लेकर सभी दस्तावेज भी लगाएं और साथ में आपकी हानि को लेकर भी दस्तावेज भी प्रस्तुत करें। साथ ही आप उस राहत का भी विवरण दें जो कि आप पाना चाहते हैं।

  • शिकायत में शिकायतकर्ताओं और विपरीत पार्टी के नाम का विवरण और पता आदि भी लिखना होता है। शिकायत दर्ज कराने के लिए किसी वकील की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही इस कार्य पर नाममात्र कोर्ट शुल्क ली जाती है।
  • उसके बाद जल्द से जल्द से कोर्ट में आपकी शिकायत का निपटारा कर दिया जाता है। साथ ही आपको हुई हानि का भुगतान कर दिया जाता है। वहीं कोर्ट शिकायत के अनुसार ग्राहक की हरसंभव मदद करता है।
  • उपभोक्ताओं तक सीधी पहुंच के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन की तरफ से 1 नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है जो BSNL वह MTNL उपभोक्ताओं के लिए है यह नंबर है 1800 11 4000. इसकी मदद से भी आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
  • शिकायत दर्ज करवाते समय शिकायत में आवेदन के पेज के बारे में भी लिखें। साथ ही अगर आप शिकायत करने में लेट हो जाते हैं को उसकों लेकर एक एफिडेफिट देना होगा। वहीं शिकायत में अपने हस्ताक्षर करना ना भूलें।

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