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नीतीश कुमार को राहत, हाई कोर्ट ने RJD की याचिका ख़ारिज की

पटना हाई कोर्ट ने आज नई सरकार के गठन वाली याचिका को ख़ारिज कर दिया है। सोमवार को हाईकोर्ट में बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार के गठन को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने यह कहकर याचिका को खारिज कर दिया कि पूरी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत सरकार का गठन किया गया है।

याचिका में कहा गया था की बिहार में सब से बड़ी पार्टी राजद है। इस लिहाज से उन्हें सब से पहले सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए था। लेकिन राज्यपाल ने यह मौका NDA को दिया जो की असंवैधानिक है।

इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने नई सरकार के गठन वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। सोमवार को पटना हाईकोर्ट में बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार के गठन को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने यह कहकर याचिका को खारिज कर दिया कि पूरी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत सरकार का गठन किया गया है।

चीफ जस्टिस ने कहा यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है

इसपर चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए बड़हरा विधायक सरोज दुबे और अन्य लोगों के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई की और कहा कि सरकार का गठन एक संवैधानिक प्रक्रिया है और सरकार बन चुकी है और उसने विधानसभा में अब अपना बहुमत साबित कर लिया है, ऐसे में कोर्ट इस मामले में क्या करेगा?

इन याचिकाओं में यह भी कहा गया है कि पिछले विधानसभा चुनाव में जनता ने बीजेपी के विरूद्ध जनादेश दिया था और महागठबंधन को जनता ने पांच वर्ष के लिए शासन करने के लिए मत दिया था, लेकिन इस तरह से बिहार में रातोरात सरकार को बदल दिया गया।

राजद ने यह भी आरोप लगाया था कि बड़ी पार्टी होने के नाते हमें पहले सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए था, लेकिन एेसा नहीं करके आनन-फानन में सरकार बना ली गई और संविधान का पालन नहीं किया गया। उन्होंने बताया की अब हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। 

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