Speed Governor | The-Bihar-News

30 अप्रैल तक स्कूली बसों में स्पीड गवर्नर लगाना परिवहन विभाग ने अनिवार्य कर दिया है. ऐसा नही होने पर स्कूली बसों पर कार्यवाई होगी. अधिवेशन भवन सड़क सुरक्षा सप्ताह सह गति नियंत्रक उपकरण कार्यशाला को संबोधित करते हुए परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला ने यह घोषणा की. उन्होंने कहा की राज्य में वाहनों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है. व्यावसायिक वाहनों में गति नियंत्रक उपकरण नहीं होने के कारन हर साल  पांच हज़ार दुर्घटनाये हो रही है.इसे रोकने के लिए सभी तरह के व्यावसायिक वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. भारत सरकार से मान्यता प्राप्त 23 एजेंसियों को लाइसेंस दिया गया है. सभी एजेंसियां प्रत्येक जिले में काम करेंगी. इससे पहले परिवहन सचिव संजय कुमार अगरवाल ने जिला परिवहन पदाधिकारी और एमविआई को समय सीमा के अन्दर स्कूली बसों में स्पीड गवर्नर लगाने का काम पूरा करने का निर्देश दिया.

जिन व्यावसायिक वाहनों में स्पीड गवर्नर नही लगा होगा उनका फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा. बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट के परमिट नही दिया जाता है.

वाहन-4 सॉफ्टवेर से स्पीड गवर्नर को जोड़ा जायेगा. आने वाले समय में गाडयों के निबंधन की तरह स्पीड गवर्नर लगाने वाली एजेंसियों को भी लॉग इन-पासवर्ड दिया जायेगा. इससे मोनिटरिंग आसानी से हो सकेगी. 2016 के पहले के वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाना जरुरी है. नए व्यावसायिक वाहन स्पीड गवर्नर युक्त आ रहे हैं. परिवहन सचिव ने कहा की स्पीड गवर्नर लगाये जाने के बाद दुर्घटना होती है तो दोषियों पे कार्यवाई की जाएगी.

पटना जिले में स्पीड गवर्नर लगाने की अधिकृत एजेंसी, गैलेक्सी सर्विसेज के ओनर राहुल सिंह ने बताया की पटना में करीब 10 कंपनी के स्पीड गवर्नर लगाये जा रहे हैं जिनकी शुरूआती कीमत सात हज़ार रूपये है. सभी की गारंटी एक साल की है. अलग अलग वाहनों के मॉडल में अलग अलग कंपनी का स्पीड गवर्नर लगता है. किसी भी अन्य जानकारी के लिए 9334976113 पर संपर्क कर सकते हैं.

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