14 वर्षीया किशोरी से रेप मामले में सुनवाई करते हुए सोमवार को विशेष पॉक्सो कोर्ट के जज दीपक कुमार ने दो आरोपितों को दोषी ठहराया है। दोनों करजा के एक गांव के निवासी हैं। दोषी बसावन राय के खिलाफ 18 अगस्त व लखिंद्र ठाकुर के खिलाफ बीस अगस्त को सजा सुनाई जाएगी। दोनों के खिलाफ अलग-अलग ट्रायल चलने के कारण सजा के लिए अलग-अलग तिथि निर्धारित की गई है।

पीड़िता के पिता ने दोनों के अलावा दो अन्य आरोपित के खिलाफ 22 फरवरी 2018 को करजा थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। मामले में दो आरोपित किशोर थे। दोनों के खिलाफ मामला किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष भेज दिया गया है। एफआईआर में पीड़िता के पिता ने बताया था कि बसावन, लखिंद्र व दो अन्य आरोपित पांच-छह माह से डरा-धमका कर रेप कर रहे थे। चारों घर पर अकेला पाकर रेप करने के बाद घटना की जानकारी किसी को देने पर परिजन की हत्या कर देने की धमकी देते थे। इस धमकी के डर से पुत्री ने रेप की जानकारी किसी को नहीं दी। पिता ने पुत्री को गर्भ ठहरने की आशंका जताई थी।

मामला अदालत में पहुंचने पर पीड़िता बच्चे को लेकर कोर्ट पहुंची थी। इसके बाद उसने चारों आरोपितों के खिलाफ गवाही दी। इसकी जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार ने बताया कि पुलिस ने जांच के बाद आरोपित बसावन व एक किशोर के खिलाफ बीस मई 2018 को कोर्ट में चार्जशीट की थी। वहीं, लखिंद्र ने 13 अगस्त 2018 को कोर्ट में सरेंडर किया था। पीड़िता व चारों आरोपित एक ही गांव के रहने वाले हैं।

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