रेस्तरां के बिल में ज्यादा टैक्स न चुकाएं

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद ज्यादातर रेस्तरां के बिल में कमी आनी चाहिए। जीएसटी के तहत कर की दर 5 से 18 फीसदी है। लेकिन कुछ रेस्तरां के बिलों में उच्चतम दर यानी 28 फीसदी टैक्स वसूल रहे हैं। इसकी शिकायत के बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने रेस्तरां संचालकों को चेतावनी देते हुए उपभोक्ताओं को सतर्क किया है।

इसके अलावा राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने भी मंगलवार को कहा था कि रेस्तरां का बिल जीएसटी से घटना चाहिए और फायदा उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए।

  • 5 फ़ीसदी टैक्स ही ले सकते हैं कंपोजीशन स्कीम में आने वाले रेस्तरां
  • 12 फ़ीसदी टैक्स तय है बिना एसी सुविधा वाले रेस्तरां के लिए
  • 18 फ़ीसदी टैक्स ऐसी सुविधा वाले रेस्तरां वसूल कर सकते हैं

अब ऐसे समझें:

GST Bill
चिली पनीर और बटर नान की कीमतें अनुमानित है।

 आगे पढ़ें: सर्विस चार्ज, तालों और जैव उर्वरकों पर प्रभाव 

 

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