बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की झंझारपुर कोर्ट ने आज परंपरा से हटकर फैसला सुनाया। पांच गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की शर्त पर एडीजे अविनाश कुमार (प्रथम) की कोर्ट ने एक बंदी को सशर्त जमानत दी है। कैदी उपकारा में बंद है और एक शराब के एक मामले में आरोपित है।

सोमवार को आरोपित को जमानत देने से पहले कोर्ट ने दो शर्त लगायी है। पहली शर्त है कि बंदी अब से शराब बंदी कानून का पूरी तरह पालन करेगा। वहीं दूसरी शर्त है कि पांच गरीब परिवार के बच्चों को तीन माह तक आरोपित नि:शुल्क शिक्षा दिलाएगा। तीन महीने बाद उनके परिवार से लिखित प्रमाण-पत्र लेकर कोर्ट में जमा करना है। प्रमाणपत्र में अंकित होगा कि उनके बच्चे को आरोपित ने तीन महीने तक नि:शुल्क शिक्षा दिलाया है। एडीजे कोर्ट के इस आदेश की कानून के जानकारों के बीच प्रशंसा हो रही है।

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