जीएसटी में कटौती का लाभ दें व्यापारी, नहीं तो कार्रवाई : मोदी

उप मुख्यमंत्री सह वित्त-वाणिज्यकर मंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि गुवाहाटी में जीएसटी परिषद की बैठक में 175 वस्तुओं के करों में कटौती की गई है। 28 फीसदी से 18 फीसदी कटौती का लाभ आम लोगों को मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो व्यापारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

मंगलवार को अपने सरकारी आवास एक पोलो रोड में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जीएसटी के पहले लगभग 31 फीसदी टैक्स लग रहा था, जिसे फिटमेंट कमेटी की अनुशंसा पर 28 फीसदी में शामिल किया गया। लग्जरी उत्पाद, तंबाकू-गुटखा और एसी-फ्रीज जैसे व्हाइट गुड्स के 50 उत्पादों को छोड़ सभी 18 फीसदी की श्रेणी में आ गए हैं। पहले फर्नीचर, पंखा, हाथ घड़ी, चॉकलेट, शैंपू, सूटकेस, प्रसाधन सामग्री, ग्रेनाइट, मार्बल जैसी वस्तुएं 28 फीसदी में थी, जिसे 18 फीसदी में लाया गया। रेस्टोरेंट में 18 व 12 फीसदी लग रहे कर को पांच फीसदी किया गया है।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में दो लाख 23 हजार में से एक करोड़ तक टर्नओवर वाले 32 हजार 684 कम्पोजिट व्यापारी हैं। इनको उपभोक्ताओं से किसी तरह का कर नहीं वसूलना है। ऐसे व्यापारी अपने मुनाफा में से पांच फीसदी कर भुगतान करेंगे। चेताया कि अगर कोई व्यापारी या उत्पादक मुनाफाखोरी करेगा और जनता को लाभ नहीं मिला तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी।

राज्य सरकार अपने स्तर से इसकी निगरानी करेगी। मुनाफाखोर रोधी प्राधिकार का गठन किया गया है। राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी गठित है, जिसमें कोई भी शिकायत कर सकते हैं। श्री मोदी ने कहा कि जीएसटी के बाद दवा कारोबार में 40 फीसदी की वृद्धि हुई है। कांग्रेस इस मसले पर राजनीति कर रही है। बिहार को 2017-18 में 16 हजार 402 करोड़ राजस्व सुनिश्चित किया गया है। वर्ष 2021-22 में यह 27 हजार 703 करोड़ रुपए होगा। यह राशि पेट्रोल-डीजल को छोड़कर है। यहां कर सकते हैं शिकायत
screeningcommitteebihar@gmail.com

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