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देशभर में पटाखों की बिक्री पर बैन को लेकर मंगलवार को आएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला

इस दिवाली पर देशभर में पटाखों की बिक्री होगी या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला मंगलवार को आएगा। बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए पटाखों की बिक्री पर बैन लगाने संबंधी कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं।

सुप्रीम कोर्ट इस बात पर विचार करेगा कि क्या पटाखों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने इस तथ्य पर गौर किया कि दीपावली के दौरान वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि त्योहारों के दौरान प्रदूषण के असामान्य रूप से उच्च स्तर तक पहुंच जाने की वजह से शहर में तकरीबन 20-25 फीसदी बच्चे श्वास से संबंधित समस्याओं से पीड़ित रहते हैं।

एक अगस्त 2018 को न्यायमूर्ति एके सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने कहा था कि क्या हमें समग्र दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और प्रदूषण में योगदान देने वाली हर चीज पर प्रतिबंध लगाना चाहिए या अस्थायी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और केवल पटाखों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए?’ सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी गौर किया कि वायु प्रदूषण शिशुओं के लिए बेहद खतरनाक है और जहरीले पटाखे जलाए जाने से हवा की विषाक्तता बढ़ जाती है।

एक पटाखा निर्माता की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता सीए सुंदरम ने तर्क दिया कि अध्ययन के अनुसार, पटाखों पर प्रतिबंध से वायु प्रदूषण पर काफी कम असर पड़ता है और इस मुद्दे पर वैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए।

शीर्ष अदालत ने पिछले साल अपने अभिभावक के माध्यम से तीन नाबालिगों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सीमित अवधि के लिए पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। दिवाली पर इस प्रतिबंध में ढील देने से भी इनकार कर दिया था।

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