बिाहर से बाहर इलाज कराने के दौरान कोरोना से हुई मौत पर भी अब मुआवजा मिलेगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार में सोमवार को ऐलान किया। नीतीश ने कहा कि बिहार के निवासी कोरोना का इलाज कराने दूसरे राज्य जाते हैं और वहां उनकी मौत होती है तब भी उनके परिजनों को मुआवजा मिलना चाहिए।

सोमवार को जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में एक व्यक्ति ने उनसे शिकायत की कि उनकी पत्नी को कोरोना हो गया था। उस समय वह उन्हें लेकर दिल्ली चले गए। दिल्ली में पत्नी की मौत हो गई। पत्नी की मौत के बाद मुआवजे के लिए आवेदन दिया तो उन्हें बताया गया कि बिहार से बाहर हुई मौत पर मुआवजे का प्रावधान नहीं है।

यह सुनते ही मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला की मौत भले ही बिहार से बाहर हुई है, पर वह बिहार की निवासी है, ऐसे में मुआवजा मिलना चाहिए। उन्होंने तत्काल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में उचित कार्रवाई का निर्देश दिया। मालूम हो कि कोरोना से मृत्यु पर परिजन को चार लाख मुआवजा देने का प्रावधान है।

Facebook Comments
Previous articleमानसून में आपकी स्किन का बेस्ट फ्रेंड है पंपकिन, जानिए इसके फायदे
Next articleIND vs ENG: दूसरे मैच के लिए लंदन पहुंची टीम इंडिया, लॉर्ड्स टेस्ट में मौजूद रहेंगे BCCI प्रेसिडेंट सौरव गांगुली
The Team TBN represents the author of posts, which are received by different sources & agencies. The Bihar News does not endorse the personal point of view of any such representative.