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बहुचर्चित चारा घोटाला से जुड़े सीबीआई के दो जांच अधिकारी बीके सिंह और दशरथ मुर्मू का रांची से पटना एवं कोलकाता स्थानांतरण किया गया है। एसपी स्तर के दोनों सीबीआई अधिकारी वर्तमान में रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई के लिए लंबित चारा घोटाला के दो मामले आरसी 47ए/ 1996 और आरसी 48 ए/1996 के जांच पदाधिकारी रहे हैं । पूर्व में पटना हाईकोर्ट और बाद में झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई के सीनियर अधिकारी चारा घोटाला मामले की सुनवाई में लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। मामले की सुनवाई बाधित न हो इस वजह से झारखंड हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इन अधिकारियों के तबादले पर रोक लगा रखी थी।

मालूम हो कि रांची में चारा घोटाले से जुड़े कुल 53 मामलों को सुनवाई के लिए रांची सिविल कोर्ट भेजा गया था। जबकि  11 मामलों की सुनवाई पटना स्थित सिविल कोर्ट में चली। रांची सिविल कोर्ट के स्पेशल जज ने अभी तक 51 मामलों का निष्पादन कर अपना फैसला सुना दिए हैं। जबकि चारा घोटाला के दो बड़े मामले अभी भी सुनवाई के लिए लंबित है। सीबीआई अधिकारी बीके सिंह लालू प्रसाद से जु़ड़े चारा कांड संख्या आरसी 47 ए /1996 के जांच अधिकारी हैं। जबकि सीबीआई के दूसरे अधिकारी दशरथ मुर्मू आरसी 48 ए/1996 के जांच पदाधिकारी हैं।

सीबीआई के अन्य अधिकारी और लॉ ऑफिसर का दो बार तबादला का आदेश हुआ था। लेकिन उक्त दोनों तबादला आदेश झारखंड हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुपालन में रोक दी गई थी।  चारा घोटाला मामले के लंबी अवधि तक लंबित रहने के वजह से ही सीबीआई के अधिकारी लंबी अवधि तक रांची में पदस्थापित रह गए।

 

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