अदालत में आज आत्मसमर्पण कर सकती हैं मंजू वर्मा, पुलिस ने पूर्व मंत्री के कई ठिकानों पर की छापेमारी

पुलिस द्वारा पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा की गिरफ्तारी अब तक नहीं किये जाने पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त रवैये के बाद बेगूसराय पुलिस और मुजफ्फरपुर पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी की. मालूम हो कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले को लेकर सीबीआई की छापेमारी में पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के पति के घर से कारतूस बरामद किये गये थे.

मंजू वर्मा की तलाश में मुजफ्फरपुर के सादपुरा मुहल्ले में विशेष टीम ने छापेमारी की. हालांकि, पुलिस को छापेमारी में कोई सफलता हाथ नहीं लगी. एसएसपी से मिले आदेश पर सादे लिबास में काजीमुहम्मदपुर पुलिस के साथ सादपुरा इलाके में रेकी की. फिर देर रात सादपुरा शंकर मोहल्ले में छापेमारी की गयी. इस दौरान उनके रिश्तेदार के घर के अलावा अन्य घरों में भी तलाशी ली गयी. लेकिन, मंजू वर्मा हाथ नहीं आयीं. इसके बाद पुलिस लौट गयी. पुलिस उनके एक अन्य रिश्तेदार का घर भी इस शहर में तलाश रही है.

मालूम हो कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौनशोषण मामले में सीबीआई ने मंजू वर्मा के ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसके दौरान बेगूसराय के चेरियाबरियारपुर में उनके पैतृक घर से 50 अवैध कारतूस बरामद हुए थे. वहीं, बेगूसराय स्थित पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के पांच ठिकानों पर छापेमारी की गयी, परंतु पुलिस को सफलता नहीं मिली. पुलिस की बढ़ती दबिश को लेकर संभावना जतायी जा रही है कि पूर्व मंत्री 15 नवंबर को अदालत में सरेंडर कर सकती हैं. हालांकि, मामला हाइटेक होने के कारण पुलिस मुंह खोलने से कतराती रही है.

पिछले माह ही मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा ने किया था सरेंडर

आर्म्स एक्ट के मामले में ही पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा ने 29 अक्टूबर को मंझौल के एसीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की तो चंद्रशेखर वर्मा को आत्मसमर्पण के अलावा कोई चारा नहीं बचा था. ज्ञात हो कि सीबीआई ने पूर्व मंत्री मंजू वर्मा व उनके पति चंद्रशेखर वर्मा के विरुद्ध चेरियाबरियारपुर थाने में आग्नेयास्त्र रखने को लेकर प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

एफएसएल रिपोर्ट में बरामद कारतूस निकला था अवैध

मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा के घर से जब्त किये गये सभी कारतूस को जांच के लिए 18 अगस्त को एफएसएल पटना भेजा गया था. 19 अगस्त को जांच रिपोर्ट मिली. जांच रिपोर्ट से खुलासा हुआ था कि मंजू वर्मा के घर से जितने भी कारतूस बरामद किये गये थे, वह सभी अवैध हैं. एफएसएल जांच रिपोर्ट व अन्य साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तारी का आदेश दिया गया है.

क्या है पूरा घटनाक्रम

17 अगस्त को हुए मंजू वर्मा के श्रीपुर अर्जुन टोला स्थित आवास पर सीबीआई के रेड के दौरान पचास राउंड अवैध कारतूस बरामद किया गया था. सीबीआई ने पूर्व मंत्री के घर के कमरा नंबर-2 में रखे एक बॉक्स से .323 बोर के 18 कारतूस, 8 एमएम बोर के 10 कारतूस, 7.62 बोर के 19 कारतूस एवं 303 बोर का छह कारतूस बरामद किये थे. उक्त सभी कारतूस आम आदमी को रखने के लिए प्रतिबंधित है. इसको लेकर सीबीआई द्वारा मंजू वर्मा से पूछताछ भी की गयी थी. लेकिन, उन्होंने कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया था. तत्कालीन एसपी आदित्य कुमार ने मामले में पूर्व मंत्री के पति चंद्रशेखर वर्मा पर गिरफ्तारी का आदेश दिया था. जमानत के लिए कोर्ट पहुंचा, जहां बेगूसराय जिला कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट पटना ने जमानत अर्जी खारिज कर दी थी.

पति का नाम आने पर मंत्री पद से दिया था इस्तीफा

मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के मास्टरमाइंड ब्रजेश ठाकुर के मोबाइल सीडीआर में चंद्रशेखर वर्मा के नाम आने पर मंजू वर्मा को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था.

27 को डीजीपी को सुप्रीम कोर्ट में देना है जवाब

मामला दर्ज किये जाने के बावजूद पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा की गिरफ्तारी अब तक नहीं किये जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए बिहार के डीजीपी को तलब किया है. सुप्रीम कोर्ट ने 27 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित होकर जवाब देने को कहा है. इसी को लेकर मंजू वर्मा की गिरफ्तारी की कोशिशें तेज कर दी गयी है.

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