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चारा घोटाला: जल्द कोर्ट के लिए निकलेंगे लालू, 2 बजे के बाद सजा का ऐलान

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव समेत 16 आरोपियों को चारा घोटाले के एक मामले में आज सजा सुनाई जाएगी। लालू यादव कोर्ट के लिए थोड़ी देर में निकल जाएंगे। दो बजे के बाद लालू पर सजा का ऐलान होगा। कोर्ट के बाहर समर्थकों की भीड़ देखने को मिल रही है।

दरअसल, बुधवार को वकील की मौत के कारण सजा नहीं सुनाई जा सकी थी। 23 दिसंबर को सीबीआई कोर्ट ने लालू समेत 16 लोगों को दोषी करार देते हुए तीन जनवरी को सजा के बिंदु पर सुनवाई की तिथि निर्धारित की थी।

बुधवार को लालू कोर्ट पहुंच चुके थे, लेकिन  फिर  अदालत को बताया गया कि सिविल कोर्ट के एक वकील का निधन हुआ है और इसे लेकर 1.30 बजे शोकसभा का आयोजन किया गया है। शोकसभा में शामिल होने के बाद कोई भी अधिवक्ता न्यायिक कार्य में शामिल नहीं होगा। इसके बाद कोर्ट ने चार जनवरी की तिथि निर्धारित की।

सुनवाई के दौरान जज से अल्फाबेटिकल नाम के अनुसार, सजा सुनाने का आग्रह किया गया। इस पर जज ने कहा अल्फाबेट के अनुसार चार-चार के मामले पर सुनवाई कर सजा सुनाई जाएगी। कुछ वकीलों का कहना था कि मामले में कुल 16 आरोपी हैं। इस कारण आठ-आठ के ग्रुप में सुनवाई कर सजा सुनाई जाए। इस पर चार फरवरी को निर्णय लिया जाएगा।

इन्हें सुनाई जाएगी सजा

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, पूर्व मंत्री डॉ. आरके राणा, पूर्व पशुपालन सचिव बेक जुलियस, पूर्व पशुपालन सचिव महेश प्रसाद, पूर्व वित्त आयुक्त फूलचंद सिंह, पूर्व सरकारी अधिकारी सुबीर कुमार भट्टाचार्य, डॉ. कृष्ण कुमार प्रसाद, आपूर्तिकर्ता त्रिपुरारी मोहन प्रसाद, सुशील कुमार, सुनील कुमार सिन्हा, सुनील गांधी, संजय अग्रवाल, गोपीनाथ दास, ज्योति कुमार झा और  राजेंद्र प्रसाद शर्मा।

क्या है मामला

सीबीआई ने इस मामले में देवघर कोषागार से फर्जी बिल बनाकर 89 लाख रुपये की निकासी करने का आरोप सभी पर लगाया था। आपूर्तिकर्ताओं पर सामान की बिना आपूर्ति किए बिल देने और विभाग के अधिकारियों पर बिना जांच किए उसे पास करने का आरोप है। लालू पर गड़बड़ी की जानकारी होने के बाद भी इस पर रोक नहीं लगाने का आरोप है।

40 मिनट कोर्ट में रहे लालू

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद करीब 40 मिनट तक कोर्ट में रहे। लालू 10.55 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट पहुंचे। कोर्ट पहुंचने के बाद उन्होंने किसी से बात नहीं की और अदालत कक्ष में प्रवेश कर गए। इसके बाद 11.33 बजे वह अदालत कक्ष से निकले और जेल के लिए प्रस्थान कर गए।

रघुवंश, तेजस्वी, मनीष और शिवानंद को अवमानना का नोटिस

राजद नेता रघुंवश प्रसाद सिंह, तेजस्वी यादव, कांग्रेस नेता मनीष तिवारी और राजद के शिवानंद तिवारी के खिलाफ सीबीआई कोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी किया है। सभी को 23 जनवरी तक यह बताने को कहा गया है कि क्यों नहीं उनके खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला चलाया जाए। नोटिस जारी करते हुए सीबीआई जज शिवपाल सिंह ने कहा कि कोर्ट के आदेश के साथ मजाक किया जा रहा है, जिसे जो मन कर रहा कमेंट कर रहा है। यह अदालत की अवमानना का मामला है।

फैसले की आलोचना कर गलत नहीं किया: रघुवंश

राजद नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि अदालत के फैसले की आलोचना होती है। फैसला सही नहीं होने पर ही लोग हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। यह अवमानना नहीं होता। उन्होंने फैसले पर ही कहा था कि एक ही मामले, एक ही साक्ष्य और एक ही आरोप में जगन्नाथ मिश्र बरी कर दिए गए और लालू को दोषी करार दिया गया। हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम जनता की अदालत में जाएंगे।

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