जीएसटी इफेक्ट: अब आलू-प्याज बेचने के लिए भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा
अब आलू और प्याज बेचने के लिए भी लाइसेंस लेना होगा। थोक मंडी में जिला खाद्य निरीक्षण विभाग की टीम ने पहुंचकर इस आशय का नोटिस जारी किया है। इसके तहत 25 थोक विक्रेताओं को नोटिस देकर अपनी-अपनी दुकान का रजिस्ट्रेशन कराने को कहा है। मिनी मार्केट के थोक व्यापारियों से आधार, पैन, दुकान का एग्रीमेंट पेपर, बिजली बिल सहित आदि की भी जानकारी मांगी गयी है।
दरअसल जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अपनायी जा रही है। आलू व प्याज सहित अन्य सब्जी बेचने वालों का भी जल्द ही रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। इसके लिए खाद्य निरीक्षण को विभाग से निर्देश आया है। इसी के तहत लगातार हर दुकानदार को नोटिस दिया जा रहा है। पंद्रह दिनों के अंदर सबों से जवाब भी मांगा गया है।
खाद्य निरीक्षण विभाग की ओर से शहर के अंदर हर छोटे-बड़े दुकानों का रजिस्ट्रेशन कराने का लक्ष्य दिया गया है। इसी के तहत यह अब हर दिन 25-30 थोक व खुदरा दुकानदारों को नोटिस दिया जाएगा। गौरतलब है कि शहर में किसी भी सब्जी या आलू-प्याज की मंडी के दुकानदारों ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। जिसकी वजह से सरकार के राजस्व की हानि होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए दो माह के अंदर हर दुकानदार को नोटिस दिया जाएगा ताकि हर दुकान का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल पाए।