पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में सामान्य महिलाओं सहित SC/ST उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है। पटना हाईकोर्ट ने शिक्षण संस्थाओं में एडमिशन, ट्यूशन व अन्य तरीकों से ली गई फीस को एक सप्ताह के भीतर लौटाने का निर्देश चीफ सेक्रेटरी को दिया है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने रंजीत पंडित की जनहित याचिका पर सुनवाई की।
इस याचिका में यह कहा गया कि महिलाओं और SC/ST उम्मीदवारों से पोस्ट ग्रेजुएट स्तर तक एडमिशन, ट्यूशन व अन्य फीस नहीं लिए जाने का निर्णय लिया गया था। यह निर्णय राज्य सरकार ने साल 2015 में 24 जुलाई को लिया था, लेकिन राज्य सरकार के निर्णय का उल्लघंन करते हुए विश्वविद्यालयों व कालेजों ने इन श्रेणी के उम्मीदवारों से फीस लिया। इस पर पटना हाईकोर्ट ने इन श्रेणी के उम्मीदवारों को फीस एक सप्ताह में लौटाने का निर्देश राज्य सरकार को दिया।
इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि इन श्रेणियों के उम्मीदवारों से एडमिशन, ट्यूशन व अन्य फीस स्नातकोत्तर स्तर तक नहीं लिए जाए। इस मामले पर अगली सुनवाई अगले सप्ताह की जाएगी।