बिह‌ार में अब कॉन्ट्रैक्ट भर्तियों में भी आरक्षण लागू, नीतीश सरकार का फैसला

thebiharnews-in-implement-reservation-policy-in-outsourcing-servicesबिहार सरकार ने संविदा के साथ ही अब आउटसोर्सिंग के तहत किए जा रहे कार्यों में भी आरक्षण की शर्तें लागू कर दी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव ने कहा कि रोस्टर के अनुसार आउटसोर्सिंग में भी आरक्षण लागू होगा।
सरकार का यह बड़ा फैसला है। नीतीश सरकार का निजी क्षेत्र में आरक्षण को लागू करने की दिशा में यह बड़ा कदम माना जा रहा है। अब तक बिहार में आउटसोर्सिंग के माध्यम से ली जाने वाली सेवाओं में आरक्षण लागू नहीं था। सरकार विभिन्न कार्यों के लिए बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से लोगों की सेवा लेती है, अब ऐसी सेवा में आरक्षण का लाभ मिल पाएगा।

कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक

राज्य कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में कुल दस एजेंडों पर मुहर लगी है जिनमें प्रकाशोत्सव समापन समारोह के लिए दो टेंट सिटी बनाने के लिए 52 करोड़ की स्वीकृति और आठ हजार नवनियुक्त सिपाहियों के प्रशिक्षण के लिए आठ बीएमपी केंद्रों में एक-एक हजार क्षमता के प्रशिक्षण केंद्र निर्माण के लिए राशि स्वीकृत शामिल है।

इसके अलावा छह पॉलिटेक्निक संस्थानों में नया डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालन के लिए पदों के सृजन की स्वीकृति और कैमूर भभुआ न्यायमंडल के अंतर्गत अनुमंडलीय मोहनिया में सिविल जज और मुंसिफ के एक एक पद के अलावा न्यायिक दंडाधिकारी के दो पद सृजन के लिए 41 लाख चार हजार सात सौ राशि स्वीकृत शामिल है।

ये भी पढ़े : महंगाई का झटका: सब्सिडी और बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़े

Facebook Comments
Previous articleबिहार बोर्ड : मैट्रिक और इंटर में 3.87 लाख कम हुए रजिस्ट्रेशन
Next articleरेलवे में निकलीं एक हजार से ज्यादा नौकरियां, योग्यता 10वीं पास
The Team TBN represents the author of posts, which are received by different sources & agencies. The Bihar News does not endorse the personal point of view of any such representative.