मीसा भारती को उनके पति समेत मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहत
नयी दिल्ली : मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मीसा भारती और उनके पति शैलेश के लिए राहत की खबर है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पटियाला कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। सीबीआई की विशेष अदालत ने राज्यसभा सांसद व राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती व उनके पति को दो-दो लाख रुपये के निजी मुचलके पर सोमवार को जमानत दे दी। साथ ही अदालत ने मीसा भारती और उनके पति को विदेश जाने पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा है कि देश छोड़ने के पहले उन्हें अदालत से इजाजत लेनी होगी।
Delhi: RJD MP Misa Bharti and her husband granted bail, they had appeared before the special CBI court in connection with a money laundering case. (File Pic) pic.twitter.com/6zJdk7U7Ge
— ANI (@ANI) March 5, 2018
मालूम हो कि इससे पहले मीसा भारती और उनके पति शैलेश यादव की कंपनी मिशैल पैकर्स एंड प्रिंटर्स प्राइवेट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की जा रही है। कंपनी के नाम पर दिल्ली में एक फार्म हाउस की खरीदारी से जुड़ा यह मामला है। इस मामले में ईडी मीसा भारती से पूछताछ कर चुकी है।
मीसा भारती ने पति शैलेश और CA के नाम पर फोड़ा ठीकरा
आरोपपत्र की प्रति के अनुसार, पूछताछ में मीसा ने संक्षिप्त जवाब दिया। उन्होंने जांच एजेंसी से कहा है कि संबंधित फर्म का रोजमर्रा का कारोबार पति शैलेश कुमार देख रहे थे, जबकि कंपनी का वित्तीय ब्योरा कंपनी का सीए संदीप शर्मा देख रहा था। मालूम हो कि संदीप का निधन हो चुका है। ईडी के अनुसार मीसा का कहना है कि कंपनी व इसके द्वारा खरीदे गये फार्म हाऊस संबधी सवालों का जवाब तो पति और ‘दिवंगत सीए’ ही बेहतर दे सकते हैं।
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