निर्भया कांड के दोषी अक्षय की पत्नी कहा- तलाक चाहिए, विधवा होकर नहीं जीना चाहती हूं

निर्भया कांड के दोषी बिहार के लहंग कर्मा गांव के रहनेवाले अक्षय ठाकुर की पत्नी को अब तलाक चाहिए. रेप के आरोपी अक्षय ठाकुर की पत्नी  ने औरंगाबाद परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश रामलाल शर्मा के न्यायालय में तलाक की अर्जी दी है.

अक्षय की पत्नी पुनीता ने अपनी अर्जी में कहा है कि उनके पति को रेप मामले में दोषी ठहराया गया है और उन्हें फांसी दिया जाना है. हालांकि वह निर्दोष हैं. ऐसे में वह उनकी विधवा बन कर नहीं रहना चाहती. इसलिए उसे अपने पति से तलाक चाहिए. इधर, पता चला कि इस मामले में 19 मार्च को सुनवाई की तिथि तय की गयी है.

अक्षय ठाकुर की पत्नी के अधिवक्ता मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित महिला को विधिक अधिकार है कि वह हिंदू विवाह अधिनियम 13(2)(II) के तहत कुछ खास मामलों में तलाक का अधिकार पा सकती है. इसमें रेप का मामला भी शामिल है.

अगर रेप के मामले में किसी महिला के पति को दोषी ठहरा दिया जाता है, तो वह तलाक के लिए अर्जी कर सकती है. ज्ञात हो कि निर्भया कांड में जिन चार आरोपितों को फांसी की सजा सुनायी गयी है, उनमें लहंग कर्मा का अक्षय ठाकुर भी शामिल है. वैसे इस मामले में आरोपितों की 20 मार्च को फांसी की तिथि भी तय है.

Facebook Comments
Previous articleमहिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज का वीडियो हुआ वायरल
Next articleबाबा रामदेव की पतंजलि पर लगा फर्जीवाड़े का आरोप, 75 करोड़ को ठोका जुर्माना
The Team TBN represents the author of posts, which are received by different sources & agencies. The Bihar News does not endorse the personal point of view of any such representative.