रोहतास के पंडुका में सोन नदी पर दो लेन सेतु तथा इसके पहुंच पथ बनाने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि में बिहार राज्य की हिस्सेदारी से बनने वाले इस पुल की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार ने दे दी है। निर्माण बिहार राज्य पुल निगम करेगा। 210 करोड़ 13 लाख की लागत से मार्च 2024 तक यह तैयार होगा। इसके बन जाने से रोहतास जिले का पलामू से संपर्कता के साथ ही इससे बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश भी जुड़ जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इसकी स्वीकृति दी गई।
कैबिनेट में कुल छह प्रस्तवों को मंजूर किया गया। कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। झारखंड में गढ़वा जिले के श्रीनगर और बिहार में रोहतास जिले में नौहट्टा के पंडुका के बीच यह पुल बनेगा। पुल की डीपीआर तैयार है। पुल के साथ लगभग 68 किमी नई सड़क भी बनेगी।
गढ़वा के श्रीनगर और रोहतास के पंडुका के बीच करीब दो किमी लंबे पुल के बन जाने से गढ़वा जिले के मझिआंव, कांडी, विशुनपुरा, बरडीहा, भवनाथपुर आदि प्रखंड के लोगों को वाराणसी जाने के लिए 80 किलोमीटर की दूरी कम तय करनी होगी। पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला आदि जिलों के अलावा छत्तीसगढ़ की ओर से आने वाले यात्रियों को जीटी रोड पकड़ने या वाराणसी जाने के लिए तीसरा विकल्प उपलब्ध हो जायेगा।
– 2.2 किलोमीटर लंबा होगा यह बहुप्रतीक्षित पुल
– 210 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा पुल
– 80 किलोमीटर तक घट जाएगी बनारस की दूरी
– 2024 तक तैयार हो जाएगा यह पुल
जेपी सेतु पहुंच पथ की संशोधित राशि स्वीकृत
जेपी सेतु के सोनपुर क तरफ से 5.7 किमी के पहुंच पथ पूर्व से निर्मित 6.70 किमी लंबाई के पुनर्निर्माण आदि कार्य के लिए संशोधित राशि 598 करोड़ दस लाख की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। इस राशि से पीसीसी कार्य, ड्रेन निर्माण, बचाव कार्य, अंडरपास निर्माण, आरओबी निर्माण आदि का निर्माण भी शामिल है। मालूम हो कि उक्त कार्य पहले से चल रहे हैं, जिसकी लागत राशि बढ़ाने की स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है।
टीकाकरण के लिए 169 करोड़ खर्च की स्वीकृति
बिहार में 18 वर्ष एवं इससे ऊपर के सभी व्यक्तियों का कोरोना टीकाकरण कार्य के लिए 169 करोड़ 25 लाख खर्च करने की स्वीकृति राज्य कैबिनेट ने दी है। इस मद में बिहार आकस्मिकता निधि से पहले से ही 1000 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इसी में से 169 खर्च की स्वीकृति दी गई।
कैबिनेट के एक अन्य फैसले में बिहार नगर पालिका भवन न्यायाधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्त के निर्धारण को मंजूरी दी गई। इसके तहत अध्यक्ष का कार्यकाल तीन वर्ष अथवा उनकी 70 साल की उम्र तक रहेगा। पशु एवं मत्स्य विभाग के अधीन गव्य विकास निदेशालय के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों के लिपिकीय संवर्ग में भर्ती, प्रक्रिया, प्रोन्नति एवं अनय सेवा शर्तों के लिए नियमावली 2021 की स्वीकृति दी गई।