45 करोड़ की संपत्ति जब्त
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 45 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। आईआरसीटीसी होटल रखरखाव आवंटन में कथित घोटाले में हुई इस कार्रवाई के तहत ईडी ने पटना स्थित तीन एकड़ भूमि जब्त की है। इसकी कीमत करीब 45 करोड़ रुपये है। इसी जमीन पर बिहार का सबसे बड़ा मॉल बन रहा था।
ईडी ने लालू यादव के परिवार से जुड़ी इस भूमि को धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अस्थाई तौर पर जब्त किया है। इस मामले में ईडी ने पिछले सप्ताह बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से पटना में पूछताछ की थी। ईडी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भी इस मामले में पूछताछ कर चुकी है। सीबीआई ने भी लालू यादव से पूछताछ की है।
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तेजस्वी यादव सहित लालू यादव के परिजनों के नाम
अस्थाई तौर पर जब्त की गई जमीन राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव सहित लालू यादव के परिजनों के नाम है। आरोप है कि यह जमीन यूपीए-एक सरकार के वक्त रेल मंत्री के तौर पर लालू यादव के आईआरसीटीसी के दो होटलों के रखरखाव का ठेका देने के लिए रिश्वत के तौर पर ली गई थी। इस मामले में सीबीआई ने परिवार के कई सदस्यों के खिलाफ छापेमारी की थी।
इस कार्रवाई के बाद प्रवर्तन निदेशालय राजद सुप्रीमो लालू यादव से भी पूछताछ करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि, सीबीआई इस मामले में लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव से पूछताछ कर चुकी है। ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के बयान के आधार पर लालू यादव से पूछताछ की जाएगी। ईडी का कहना है कि इस मामले की जांच अभी जारी है।
अब क्या होगा
अभी जमीन की अस्थाई जब्ती ईडी के कार्यपालक आदेश के तहत हुई है। अब ईडी दिल्ली स्थित सक्षम प्राधिकार के पास 30 दिनों के अंदर कम्पलेंट दाखिल करेगी। सक्षम प्राधिकार दोनों पक्षों को सुनने के बाद 6 महीने के अंदर जब्ती के आदेश को सही या गलत करार देगा। यदि फैसला ईडी के पक्ष में आता है तो ईडी उक्त जमीन को अपने कब्जे में ले लेगी। साथ ही वह न्यायालय में दोषियों के खिलाफ सजा के लिए चार्जशीट भी दाखिल करेगी।
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