अब इन्श्योरेंस पॉलिसी भी करानी होगी आधार-PAN से लिंक, मनी लॉन्ड्रिंग रोकने की कोशिश
अब आपको हर तरह की इन्श्योरेंस पॉलिसी आधार और पैन से लिंक करानी होगी। इंडियन इंश्योरेंस रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (IRDAI) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए यह ऑर्डर जारी किया है। इसके लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग (मेंटेनेंस एंड रिकॉर्ड) एक्ट में बदलाव किया गया है।
पुरानी पॉलिसी है तो क्या करना होगा?
- अगर आपके पास पैन नहीं है तो आप फॉर्म 60 भर सकते हैं। इस बारे में आप अपनी बीमा कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
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नई पॉलिसी लेनी हो तो क्या करना होगा?
- नई पॉलिसी लेने वाले को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पॉलिसी लेते वक्त ही आप से आधार और पैन मांगा जाएगा। यानी लिंक कराने की प्रॉसेस उसी वक्त हो जाएगी।
आधार-पैन लिंक कराने की प्रॉसेस कब से शुरू होगी?
- आईआरडीएआई ने अपने ऑर्डर में कहा है कि लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और स्टैंडअलोन हेल्थ इंश्योरेंस करने वाली सभी इंश्योरेंस कंपनियों को सभी पॉलिसीज को आधार पैन से लिंक करने का काम फौरन शुरू करना होगा। सभी पॉलिसी होल्डर्स को अपनी पॉलिसी जल्द से जल्द आधार-पैन से लिंक करानी होगी। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनियों से उम्मीद है कि वे इस सेक्टर में धोखाधड़ी कम करने और इंश्योरेंस क्लेम जल्द से जल्द निपटाने का काम करेंगी।
खातों को आधार से लिंक करना है जरूरी
- पिछले महीने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने सभी बैंक खातों को आधार से लिंक करना जरूरी कर दिया था।
- जून में सरकार ने बैंक अकाउंट्स खोलने के लिए आधार को जरूरी बनाया था। इसके अलावा आरबीआई ने 50 हजार और उससे ऊपर के सभी ट्रांजैक्शन में आधार जरूरी कर दिया था।
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